पैन कार्ड वालों के लिए बुरी खबर, जल्दी कर ले ये काम वरना लगेगा ₹10,000 का जुर्माना Pan Aadhar Link

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Pan Aadhar Link: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) को लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि निकलने के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे कई महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन बंद हो सकती हैं। इसके अलावा, इनकम टैक्स विभाग द्वारा ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि, कुछ खास वर्गों के लोगों को इस नियम से छूट दी गई है।

कौन-कौन से लोग हैं छूट के पात्र?

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, उन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक करना जरूरी है, जिनके पास 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड जारी किया गया था और जिनके पास आधार कार्ड भी है। हालांकि, नीचे दिए गए कुछ वर्गों के लोगों को इस लिंकिंग से छूट मिली हुई है।

1. अनिवासी भारतीय (NRI): इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, NRI के लिए पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है।

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2. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक: जो लोग 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है।

3. विदेशी नागरिक: जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, इन श्रेणियों में आने वाले लोग यदि अपने पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो उन्हें 1000 रुपये का शुल्क देकर यह काम कर सकते हैं।

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पैन और आधार कार्ड को लिंक कैसे करें?

पैन और आधार कार्ड को आपस में जोड़ना अब बेहद सरल प्रक्रिया है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट [www.incometax.gov.in/iec/foportal](www.incometax.gov.in/iec/foportal) पर जाएं।

2. यहां “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें।

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3. अब अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और “Validate” बटन पर क्लिक करें।

4. पैन कार्ड के अनुसार आपके नाम, जन्मतिथि और लिंग की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे अपने आधार कार्ड की जानकारी से मिलाएं।

5. अब 1000 रुपये की शुल्क जमा करें और आगे बढ़ें।

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6. आपको एक संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपका पैन और आधार सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

अंतिम तिथि और जुर्माना

आपको यह याद रखना चाहिए कि पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अब आपको 1000 रुपये का जुर्माना देकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि आप सही समय पर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते है तो आपको भारी भरकम लगभग ₹10,000 तक या जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नहीं आपके पैन कार्ड को बैंकिंग सेवाओं के लिए निष्क्रिय भी किया जा सकता है यदि ऐसा होता है तो आप भविष्य में कभी भी अपने पैन कार्ड का उपयोग किसी बैंकिंग सेवा के लिए नहीं कर पाएंगे।

अब देर न करें

अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो इसे तुरंत कर लें। सरकार के नियमों का पालन न करने पर आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

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