Toll Tax Free – राष्ट्रीय मार्गों और राजमार्गों की मरम्मत और निर्माण के लिए देशभर में टोल प्लाजा बनाए गए हैं। जब वाहन चालक एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में जाते हैं, तो उन्हें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई गाड़ियां बिना टोल दिए ही निकल जाती हैं। क्या आपको पता है कि देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है? सरकार ने हाल ही में इन लोगों की सूची जारी की है। नीचे दी गई खबर में और जानकारी प्राप्त करें।
परिवहन मंत्रालय ने एक नई सूची जारी की है जिसमें करीब बीस लोगों के नाम शामिल हैं, जो टोल टैक्स से छूट पा सकते हैं। सड़कों का निर्माण टोल टैक्स के जरिए किया जाता है, जो वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होता है। यह सब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अंतर्गत आता है। अब टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए कैशलेस तरीके से टैक्स वसूला जाता है।
इन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता
टोल टैक्स से छूट पाने वालों की लिस्ट में देश के कई प्रमुख लोग शामिल हैं, जिन्हें टोल टैक्स से राहत मिलती है। इनमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस, राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, हाई कोर्ट के जज, सांसद, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य समकक्ष सेवाएं, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, राज्यों की परिषद, भारत सरकार के सचिव, सचिव, लोकसभा और सचिव की गाड़ियां शामिल हैं।
टोल टैक्स से किन्हें मिलती है छूट
अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि टोल टैक्स किसे देना पड़ता है और किसे नहीं, तो जान लें कि कुछ खास श्रेणियों को इस शुल्क से पूरी छूट मिलती है। NHAI के नियमों के अनुसार, वर्दीधारी सशस्त्र बलों जैसे अर्धसैनिक बल, पुलिस, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त होते हैं। इसके अलावा, शव वाहन भी टोल टैक्स से छूट प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप अपने राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं और आपका पहचान पत्र राज्य विधानमंडल द्वारा जारी किया गया है, तो आपको टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं। खास बात यह है कि यह नियम विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है, यदि उनके पास सही पहचान पत्र हो।
टोल टैक्स से बचने का तरीका
अब सवाल यह है कि क्या टोल टैक्स से बचने का कोई तरीका है? इसका जवाब है—हां। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें जानकर आप टोल टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले, NHAI का निर्देश है कि हर टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोल प्लाजा पर आपकी सेवा अवधि 10 सेकंड से ज्यादा होती है, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा।
यह नियम खासकर तब लागू होता है जब किसी टोल प्लाजा पर भारी ट्रैफिक हो। अगर प्लाजा पर ज्यादा भीड़भाड़ है और आपको 10 सेकंड से ज्यादा रुकना पड़ता है, तो आपको फ्री में जाने दिया जाएगा। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि सभी टोल प्लाजा इस नियम का पालन नहीं करते, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए।
इन बातों को ध्यान में रखकर आप न सिर्फ टोल टैक्स के नियमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि अपने पैसे भी बचा सकते हैं।