RBI : भारतीय रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे होम लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिली है। यदि बैंक 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करते हैं, तो उन्हें हर दिन पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए खबर के अंत तक पढ़ते रहें।
अगर आप होम लोन लेते हैं, तो बैंक आपके घर की रजिस्ट्री का असली दस्तावेज ले लेता है और अपने पास रखता है। जब आप लोन चुकता कर देते हैं, तो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह आपको यह दस्तावेज तुरंत वापस करे।
लेकिन ग्राहकों को इसके लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। उन्हें बैंकों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में आरबीआई ने बैंकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके कारण आपके लोन पर 1 तारीख से नए नियम लागू हो गए हैं।
आरबीआई द्वारा जारी की गई इस दिशा-निर्देश से आपको क्या लाभ होगा, आइए इसे नीचे इस खबर में समझते हैं।
बैंक को हर महीने देने होंगे पांच हजार रुपए
आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जब ग्राहक अपना लोन पूरी तरह चुका दें, तो 30 दिनों के अंदर बैंकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज ग्राहक को वापस करने होंगे। यदि बैंकों की गलती से 30 दिन से अधिक समय लग गया, तो उन्हें हर दिन पांच हजार रुपए का मुआवजा ग्राहकों को देना होगा।
अगर बैंक से गुम हुए दस्तावेज तो क्या होगा ?
अगर बैंक ने गलती से दस्तावेज खो दिए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाया है, तो बैंकों को ग्राहकों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे डुप्लीकेट कागजात प्राप्त कर सकें। दस्तावेज खोने पर 30 दिन की अतिरिक्त समय सीमा मिलेगी। बैंक डुप्लीकेट दस्तावेज हासिल करने में ग्राहकों की मदद करेंगे। यह नियम 1 तारीख से प्रभावी हो गया है।
कैसे होगा आपको फायदा
अगर बैंक ने गलती से दस्तावेज खो दिए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाया है, तो बैंकों को ग्राहकों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे डुप्लीकेट कागजात प्राप्त कर सकें। दस्तावेज खोने पर 30 दिन की अतिरिक्त समय सीमा मिलेगी। बैंक डुप्लीकेट दस्तावेज हासिल करने में ग्राहकों की मदद करेंगे। यह नियम 1 तारीख से प्रभावी हो गया है।